सुब्रमण्यम स्वामी ने चारधाम पर सरकार के अधिकार को अदालत में दी चुनौती

Edited By Nitika,Updated: 25 Feb, 2020 10:33 AM

swami challenged the government authority over chardham in court

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल में चारधाम सहित राज्य के अन्य मंदिरों के प्रबंधन के लिए बनाए गए चारधाम देवस्थानम अधिनियम को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

 

नैनीतालः वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल में चारधाम सहित राज्य के अन्य मंदिरों के प्रबंधन के लिए बनाए गए चारधाम देवस्थानम अधिनियम को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ करेगी। जनहित याचिका में कहा गया है कि चारधाम पर अधिकार का उत्तराखंड सरकार का दावा कानूनी रूप से गलत है। याचिका में यह बिंदु भी उठाया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा ऐसा कोई भी अधिकार स्थायी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता।

वहीं याचिका में स्वामी ने कहा कि पिछले 70 साल में सरकारों द्वारा मस्जिदों और गिरिजाघरों के विपरीत केवल मंदिरों को ही नियंत्रित किया गया है । इसमें कहा गया है कि वर्तमान सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त रखने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि चारधाम देवस्थानम अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए।
 

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