Edited By Nitika,Updated: 14 Dec, 2018 12:50 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर के संबंध में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। इसके बाद गेस्ट टीचर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार अब गेस्ट टीचर के विषय को शिक्षा विभाग के द्वारा सुलझाया जा रहा है।
देहरादूनः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर के संबंध में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। इसके बाद गेस्ट टीचर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के निर्देशानुसार अब गेस्ट टीचर के विषय को शिक्षा विभाग के द्वारा सुलझाया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि कोर्ट के निर्देश के बाद अब 22 दिसंबर तक सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। इस बार सभी गेस्ट टीचरों की भर्ती ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही है, जिसमें शिक्षकों को ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। वहींं गेस्ट टीचरों की नियुक्ति 12 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।
बता दें कि गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के बाद दूर-दराज के गांवों में शिक्षकों की कमी को झेल रहे स्कूलों को अब बड़ी राहत मिलेगी।