उत्तराखंडः पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई गई मौत की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Apr, 2018 06:51 PM

sentenced to death of accused in case of misdemeanor under poxo act

उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई।

टिहरीः उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। 

जानकारी के अनुसार,मामला टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा का है, जहां युसुफ यानी सोनू नाम के एक आरोपी ने  2016 में 2 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। 

इस मामले में टिहरी जिले की न्यायधीश कुमकुम रानी ने आरोपी सोनू को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई। बता दें कि टिहरी जिले के न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत सबसे पहले आरोपी को मौत की सजा सुनाई। 
 

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