Edited By Deepika Rajput,Updated: 15 Dec, 2018 05:24 PM
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को कोर्ट की अवमानना के मामले में तलब किया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव से यह भी पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? उन्हें 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को कोर्ट की अवमानना के मामले में तलब किया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव से यह भी पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? उन्हें 18 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की पीठ ने यह कार्रवाई राजेन्द्र सिंह जगवाण, पंकज सैलानी, अंकित तिवारी एवं ऋषिभूषण की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद की। अधिवक्ता एमसी पंत ने बताया कि कोर्ट ने 14 जून, 2018 को एक आदेश पारित कर पॉलिटेक्निक में संविदा में नियुक्त उपरोक्त प्रवक्ताओं को नियमित करने तथा नियमित कर्मियों की तरह न्यूनतम वेतन देने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।
पंत ने बताया कि इसके बावजूद सरकार ने हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर कर दी। सरकार को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने सरकार को उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट प्रदान कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। अवमानना याचिका दायर होने के बाद याचिकाकर्ताओं को मौखिक रूप से काम करने से रोक दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया।
पंत ने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट में विशेष याचिका दायर की गई थी इसलिए अवमानना याचिका विचार योग्य नहीं है। सरकार की इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना और अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को अवमानना संबंधी नोटिस जारी कर दिया।