Edited By Nitika,Updated: 18 Oct, 2018 10:39 AM
उत्तराखंड में बहुचर्चित एनएच-74 घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित मामले में नया मोड़ आया है। आईएएस अधिकारियों ने राज्य सरकार से भारत सरकार सिविल सर्विस सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई करने की अपील की है।
देहरादूनः उत्तराखंड में बहुचर्चित एनएच-74 घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित मामले में नया मोड़ आया है। आईएएस अधिकारियों ने राज्य सरकार से भारत सरकार सिविल सर्विस सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई करने की अपील की है।
जानकारी के अनुसार, एनएच-74 घोटाले मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पंकज कुमार पाण्डेय और चंद्रेश कुमार यादव ने राज्य सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि भारत सरकार सिविल सर्विस सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई की जाए। इस नियमावली के तहत राज्य सरकार किसी भी निलंबित आईएएस अधिकारी को केंद्र की अनुमति के बिना एक महीने से अधिक निलंबित नहीं कर सकती है। इसी के चलते आईएएस अधिकारियों ने राज्य सरकार से निलंबन को वापस लेकर सेवा बहाली की मांग की है।
वहीं इस मामले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केंद्र के कार्मिक विभाग के संज्ञान में पूरी जानकारी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। बता दें कि भारत सरकार के सिविल सेवा नियमावली के तहत किसी भी राज्य सरकार को आईएएस अधिकारी को एक महीने से अधिक निलंबित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष उचित साक्ष्य और कारण पेश करने होते हैं। केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही निलंबन की कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है।