नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कसा शिकंजा, की बड़ी कार्रवाई

Edited By Nitika,Updated: 20 Jun, 2018 12:51 PM

nainital high court screws on polluting factories

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने आबादी वाले क्षेत्र में गंदा पानी और केमिक्ल वेस्ट छोड़े जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है।

नैनीताल: उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने आबादी वाले क्षेत्र में गंदा पानी और केमिक्ल वेस्ट छोड़े जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है। 

लाउडस्‍पीकर पर भी लगाया प्रतिबंध 
जानकारी के अनुसार, राज्य की आबादी वाले क्षेत्रों में फेक्ट्रियों में से निकल रहे गंदा पानी और केमिक्ल वेस्ट छोड़े जाने को लेकर हाईकोर्ट गंभीर दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो भी फैक्ट्री नियमों का पालन नहीं करती, उनके खिलाफ प्रदूषण बोर्ड क्लोजर के आदेश जारी करे। इसके साथ-साथ हाईकोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 

फैक्ट्री को लगाया 50 हजार का जुर्माना 
बता दें कि हाइकोर्ट ने यह फैसला बहादराबाद स्थित एक फैक्ट्री के केमिकल वेस्ट खेल के मैदान में जाने की याचिका की सुनवाई के दौरान लिया। याचिका में कहा गया था कि इससे आसपास के क्षेत्रों में पानी प्रदूषित हो रहा है। इससे लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। हाईकोर्ट ने उस फैक्ट्री को 50 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। 
 

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