नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, नदियों और झीलों से हटाया जाए अतिक्रमण

Edited By Nitika,Updated: 14 Jun, 2018 02:41 PM

nainital high court orders release to state government

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य सरकार को आदेश जारी करत हुए कहा है कि नदियों और झीलों में से अतिक्रमण को हटाया जाए।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य सरकार को आदेश जारी करत हुए कहा है कि नदियों और झीलों में से अतिक्रमण को हटाया जाए। 

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने हरिद्वारा निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्यभर की नदियों, झीलों सहित कुओं से अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि इससे यह नदियों और झीलें पुनर्जीवित हो सकेंगी। हाइकोर्ट ने नदियों और झीलों से अतिक्रमण हटाने के मामले में एक टीम का भी गठन किया है। इस टीम के द्वारा हाईकोर्ट को अतिक्रमण मामले की रिपोर्ट पहुंचती रहेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य की इन नदियों और झीलों को साल 1951 के पुराने स्वरूप में लाया जाए। 

बता दें कि हरिद्वार निवासी कुंवरपाल सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायक की थी। उन्होंंने याचिका दायर करते हुए कहा था कि हरिद्वार के भगवानपुर में 27 जलमग्न भूमियां थी। इन जलमग्न भूमियों में से कुछ भूमियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अतिक्रमण के द्वारा पानी के स्रोत सूख रहे हैं, इसलिए इस अतिक्रमण को हटाया जाए। 
 

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