उत्तराखंडः जंगल के इलाके में कांटा फेंककर मछली पकड़ने पर नैनीताल HC ने लगाई रोक

Edited By Nitika,Updated: 18 Jul, 2018 12:02 PM

nainital hc stops throwing of fork in the forest area and fishing

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने जंगली क्षेत्र और बाघ संरक्षित क्षेत्र के भीतर कांटा फेंककर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है।

देहरादूनः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने जंगली क्षेत्र और बाघ संरक्षित क्षेत्र के भीतर कांटा फेंककर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। 

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट ने पशु-पक्षियों से क्रूरता रोकथाम कानून, 1960 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत वन बल के प्रमुख जय राज को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए जंगली क्षेत्र और बाघ संरक्षित क्षेत्र के भीतर कांटा फेंककर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है।

बता दें कि कोर्ट ने कुछ समय पहले जलजीवों सहित राज्य के सभी प्राणि जगत को कानूनी और मानवीय दर्जा प्रदान किए दाने की भी चर्चा की गई। 

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