नैनीताल HC ने हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे खनन सहित स्टोन क्रेशरों के संचालन पर लगाई रोक

Edited By Nitika,Updated: 07 Sep, 2018 02:25 PM

nainital hc stops planting of stone crushers along ganga river

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड) के आदेश के आधार पर रायवाला से हरिद्वार तक खनन और स्टोन क्रशरों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड) के आदेश के आधार पर रायवाला से हरिद्वार तक खनन और स्टोन क्रशरों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। 

जानकारी के अनुसार, नैनीताल हाईकोर्ट में पवन कुमार सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट और सीपीसीबी के आदेश के बाद भी रायवाला से हरिद्वार तक गंगा नदी में अवैध खनन करवाया जा रहा है, जो कि गलत है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं इस मामले में पहले भी हरिद्वार के ब्रह्मचारी दयानंद ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीपीसीबी के आधार पर गंगा नदी के किनारे खनन सहित स्टोन क्रेशरों के संचालन पर रोक लगा दी है। 
 

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