राष्ट्रीय विधि विवि. के मामले में नैनीताल HC गंभीर, 3 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार से मांगा जवाब

Edited By Nitika,Updated: 22 Jan, 2019 02:28 PM

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उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के मामले को गंभीरता से लिया है और सरकार को विश्वविद्यालय के मामले में विचार करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के मामले को गंभीरता से लिया है और सरकार को विश्वविद्यालय के मामले में विचार करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। कोर्ट ने कहा कि वह 3 सप्ताह के अंदर उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।

जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने 19 जून को आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को राज्य में 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने राज्य के तराई क्षेत्र खासकर ऊधमसिंह नगर जिले में विवि को प्रारंभ करने को कहा था। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों को इस मामले में निर्णय लेने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 3 सप्ताह के अंदर अनुपालन के संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का अनुपालन तय समय में नहीं किया जाता है तो मामले से जुड़े अधिकारी कोर्ट में पेश होंगे।

बता दें कि कोर्ट ने यह निर्देश न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की पीठ ने नैनीताल निवासी भूपाल सिंह भाकूनी की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अवमानना याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि विधि विवि को प्रारंभ करने के लिए कोर्ट के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया चल रही है और कुछ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं।

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