Edited By Nitika,Updated: 01 Aug, 2018 02:26 PM
उत्तराखंड में नैनीतील हाईकोर्ट ने बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। इसी के चलते कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि दोपहिया वाहन पर अब दोनों लोगों को हेलमेट पहनना होगा। इसके साथ ही इस नए नियम को बुधवार से सख्ती के साथ लागू किया...
देहरादूनः उत्तराखंड में नैनीतील हाईकोर्ट ने बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है। इसी के चलते कोर्ट ने फैसला लेते हुए कहा कि दोपहिया वाहन पर अब दोनों लोगों को हेलमेट पहनना होगा। इसके साथ ही इस नए नियम को बुधवार से सख्ती के साथ लागू किया जाएगा।
नैनीताल HC ने अपनाया सख्त रुख
जानकारी के अनुसार, राज्य में पिछले कुछ दिनों से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर कोर्ट ने नया कानून लागू किया है। इस नियम के अनुसार अब दोपहिया वाहन में दोनों लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पिछली सवारी को भी हेलमेट का प्रयोग करना पड़ेगा। यह नया नियम 5 साल से अधिक के सभी लोगों पर लागू होगा।
नियम ना मानने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई
वहीं इस नियम को ना मानने वाले पर एमवी एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य की ट्रैफिक पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का उचित ढंग से पालन किया जाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण नशे में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग ना करना और ओवरस्पीड पर वाहन को चलाना है।