नैनीताल HC का एएसआई को निर्देश- जागेश्वर धाम के जीर्ण-क्षीर्ण मंदिरों को मौलिक स्वरूप में लाया जाए

Edited By Nitika,Updated: 30 Sep, 2018 05:38 PM

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उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के ऐतिहासिक शिव जागेश्वर धाम के रख-रखाव को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसी के चलते कोर्ट ने धाम के मंदिरों की देखभाल के लिए एएसआई (भारतीय पुरातत्व विभाग) को निर्देश जारी किए हैं।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के ऐतिहासिक शिव जागेश्वर धाम के रख-रखाव को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसी के चलते कोर्ट ने धाम के मंदिरों की देखभाल के लिए एएसआई (भारतीय पुरातत्व विभाग) को निर्देश जारी किए हैं। 
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जानकारी के अनुसार, कोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यामूर्ति ने जनहित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एएसआई को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने एएसआई को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जागेश्वर धाम में जीर्ण-क्षीर्ण मंदिरों को उनके मौलिक स्वरूप में लाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने धाम के 3 किमी. तक की परिधि में पेड़ों के काटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 

वहीं कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से भी 3 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को की जाएगी। बता दें कि कोर्ट ने धाम के आसपास स्थित गांवों के ग्रामीणों ने याचिका दायर कर कहा कि जागेश्वर धाम के मंदिरों की देखभाल की जिम्मेदारी एएसआई को दी गई है लेकिन उनके द्वारा मंदिरों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। 

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