Edited By Nitika,Updated: 07 Dec, 2018 04:40 PM
उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को निजी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कॉलेज को निर्देश देते हुए कहा कि अपनी जमीन, इमारत और सभी संपत्ति राज्य सरकार को सौंपी जाए।
नैनीतालः उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को निजी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कॉलेज को निर्देश देते हुए कहा कि अपनी जमीन, इमारत और सभी संपत्ति राज्य सरकार को सौंपी जाए।
जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने छात्रों के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। इन छात्रों ने कॉलेज में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। पीठ ने कहा कि न्यायालय कॉलेज को निर्देश देता है कि वह जमीन, इमारत और सभी संपत्ति राज्य सरकार को सौंप दे। यह कार्य 7 दिसंबर तक तक पूरा कर लिया जाए। वहीं पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।
बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने वहां बुनियादी ढांचे के अभाव और शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया था। यह कॉलेज देहरादून स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल यूनीर्विसटी से संबद्ध है।