नैनीताल HC का आदेश- 3 महीने के भीतर अस्पतालों को बनाया जाए मल्टी स्पेशलिस्ट

Edited By Nitika,Updated: 22 Jul, 2018 02:33 PM

multi specialists to be made in hospitals within 3 months

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पताल की बदहाल स्थिति को देखते हुए एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पताल की बदहाल स्थिति को देखते हुए एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को 3 महीने के भीतर अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। 

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में 6 महीने के भीतर डॉक्टरों और अन्य स्टॉफ की नियुक्ती करने के आदेश दिए। इसके साथ ही किसी दुर्घटना के दौैरान घायलों को बिना एफआईआर के तत्काल उपचार करने के निर्देश दिए। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में कारडीयो जोलिस्ट और महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ती 3 महीने के भीतर की जाए। इसके अतिरिक्त नैनीताल हाईकोर्ट ने भवाली के सेनेटोरियम अस्पताल को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने के मामले में उसकी डीपीआर तैयार करवाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बड़े अस्पतालों के द्वारा सुविधा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। 

बता दें कि नैनीताल निवासी अधिवक्ता और याचिकाकर्त्ता ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल जिले में अस्पताल की स्थिति बहदाल है। इसके साथ ही अस्पताल केवल रेफर सैंटर बनकर रह गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्त्ता का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों से लोग उपचार के लिए आते हैं और उन्हें दूसरे अस्पतालों में रैफर कर दिया जाता है।    

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