फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण के मामले में दायर याचिका पर नैनीताल HC में हुई सुनवाई

Edited By Nitika,Updated: 27 Mar, 2019 01:35 PM

hearing in nainital hc on petition filed in case of pollution

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्यभर में फैक्ट्रियों के द्वारा केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं करने और प्रदूषण किए जाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्यभर में फैक्ट्रियों के द्वारा केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के मानकों को पूरा नहीं करने और प्रदूषण किए जाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की तरफ से मौखिक रूप से खंडपीठ को अवगत करवाया कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा अभी तक मानकों को पूरा नहीं करने वाली फैक्ट्रियों को चिन्हित कर लगभग 130 फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था के चलते आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

बता दें कि राजधानी देहरादून निवासी यज्ञ दत्त शर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि दून विश्व विद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्ति मानकों को ताक पर रखकर की गई है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा कि कुलपति के पद पर नियुक्त जीएस नौटियाल ने अपने बायोडाटा में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर तत्कालीन प्रमुख शिक्षा सचिव के सहयोग से नियुक्ति प्राप्त की है, जबकि दून विवि के मानकों के अनुसार ना तो उनके पास विवि. सिस्टम में 10 साल का अनुभव है और ना ही उनके द्वारा अपने बायोडाटा में डायरेक्टर और आउट स्टैंडिंग प्रोफेसर का जिक्र है।
 

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