Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Apr, 2018 06:59 PM
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को जल्द करवाने के मामले में नैनीताल हाइकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जानकारी के अनुसार, निकाय चुनाव के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया।
नैनीताल(भूपेन्द्र भंडारी): उत्तराखंड में निकाय चुनाव को जल्द करवाने के मामले में नैनीताल हाइकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जानकारी के अनुसार, निकाय चुनाव के मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही विस्तृत जवाब पेश करने के लिए सरकार ने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को रखी है।
निकाय चुनाव को जल्द करवाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग नैनीताल हाईकोट की शरण में पहुंचा था। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा था कि सरकार राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं कर रही है। संविधान का उल्लंघन है और राज्य में 3 मई से पहले निकाय चुनाव करवाए जाने आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार को जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए निर्देश दिए जाएं और राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है।
बता दें कि इससे पहली सुनवाई के दौरान हाईकोट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए 11 अप्रैल को जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से मामला कोर्ट की एकलपीठ में विचाराधीन है, अब मामले में 16 अप्रैल को दुबारा से सुनवाई होगी।