NIVH यौन शोषण मामले में नैनीताल HC गंभीर, आरोपी शिक्षक के खिलाफ दर्ज हो FIR

Edited By Nitika,Updated: 29 Aug, 2018 04:45 PM

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उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट एनआईवीएच संस्थान में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोेषण के मामले में सख्त दिखाई दे रहा है। इसी के चलते कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को आदेश दिया है।

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट एनआईवीएच संस्थान में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोेषण के मामले में सख्त दिखाई दे रहा है। इसी के चलते कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को आदेश दिया है। 

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने संस्थान के निदेशक को आदेश देते हुए कहा कि छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को संस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि संस्थान में 12 घंटों के भीतर एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। इससे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। 

वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सचिव सेंथिल पांडियन को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। 
 

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