Edited By Nitika,Updated: 14 Feb, 2019 06:21 PM
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले के बाद राज्य सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
देहरादूनः उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले के बाद राज्य सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत कुमार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उच्च न्यायालय स्टैंडिंग काउंसिल ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव को इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।
बता दें कि स्टैंडिंग कौंसिल ने 10 दिन के भीतर दोनों उच्चाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही दोनों विभागों को कार्य पूरा करके जवाब दाखिल करने होंगे।