हरिद्वार के DM को अवमानना मामले में HC ने जारी किया नोटिस, 3 सप्ताह में मांगा जवाब

Edited By Nitika,Updated: 15 Dec, 2020 03:08 PM

hc issues notice to dm of haridwar in contempt case

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे पशुओं के वध और मांस की बिक्री के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को हरिद्वार के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया। साथ ही 3 सप्ताह में जवाब देने...

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले में गैर कानूनी तरीके से किए जा रहे पशुओं के वध और मांस की बिक्री के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को हरिद्वार के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया। साथ ही 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

न्यायमूर्ति शरत कुमार शर्मा की पीठ ने हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य के शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगौली, हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर, रूड़की के उपजिलाधिकारी नमामि बसंल, मंगलौर नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी शाहिद अली एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 20 सितम्बर 2018 को आदेश जारी कर प्रदेश में पशुओं के गैर कानूनी वध पर रोक लगा दी थी। यही नहीं खुले स्थानों में पशुओं के वध और अवशेष फेंकने पर भी रोक जारी कर दी थी।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया अदालत के आदेश के बावजूद पशुओं का अवैध ढंग से वध किया जा रहा है। खुले स्थानों में पशुओं के अवशेषों को फेंक दिया जा रहा है। इससे न केवल लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि लोगोें की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। शासन की ओर से भी जिला प्रशासन को इस मामले में हिदायत दी गई लेकिन इसके बावजूद हरिद्वार जनपद में अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लग रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि अदालत ने इस मामले में जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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