Edited By Nitika,Updated: 25 Feb, 2020 06:25 PM
भाजपा नेता एवं सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
नैनीतालः भाजपा नेता एवं सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ को नोटिस दिया है। इसके साथ ही सभी पक्षों से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
वहीं जनहित याचिका में कहा गया था कि चारधाम पर अधिकार का उत्तराखंड सरकार का दावा कानूनी रूप से गलत है। याचिका में यह बिंदु भी उठाया गया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा ऐसा कोई भी अधिकार स्थायी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता।