Edited By Nitika,Updated: 22 Feb, 2019 11:27 AM
पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास किराए को लेकर राज्य सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
नैनीतालः पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास किराए को लेकर राज्य सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इस मामले में सरकार की ओर से पेश जवाबों में काफी विरोधाभास है और कोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर आश्चर्य व्यक्त किया है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों के किराए कैसे माफ कर सकती है।
बता दें कि सरकार की ओर से 13 फरवरी को कोर्ट में पहला शपथपत्र पेश किया गया, जिसमें सरकार ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेशकीमती सेवाओं को देखते हुए मंत्रिमंडल की ओर से उनके आवास किराए को माफ करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस जवाब का याचिकाकर्ता की ओर से विरोध किया गया।