2016 में छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को दी मौत की सजा

Edited By Nitika,Updated: 13 Dec, 2018 10:55 AM

court sentenced death to accused

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में नौवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 90 हजार रुपए जुर्माना और फांसी की सजा का ऐलान किया है।

देहरादूनः उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में नौवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 90 हजार रुपए जुर्माना और फांसी की सजा का ऐलान किया है।

जानकारी के अनुसार, इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत में की गई। कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद आरोपी अजहर खान को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अजहर खान को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा और 90 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

बता दें कि 2 जनवरी 2016 के त्यूणी क्षेत्र की नौवीं कक्षा की एक छात्रा अपने दोस्तों के साथ घूमने गई। इसके बाद जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके साथ ही परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को अजहर खान के साथ उसके मोटरसाइकिल पर जाते देखा था।

वहीं पुलिस ने आरोपी को खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन करनी शुरू कर दी। पुलिस जब छात्रा को ढूंढते हुए जंगल में पहुंची तो उन्होंने छात्रा का शव पेड़ से लटका देखा। छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव मिलने के 8 दिन बाद 10 जनवरी 2016 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!