#MeeToo मामले में फंसे BJP नेता को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Edited By Nitika,Updated: 19 Jan, 2019 06:28 PM

court restraint on arrest of bjp leader

उत्तराखंड में मीटू मामले में फंसे भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

नैनीतालः उत्तराखंड में मीटू मामले में फंसे भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

मीटू के आरोप में भाजपा नेता के खिलाफ 5 जनवरी को देहरादून में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है लेकिन इससे पहले ही संजय कुमार कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने देहरादून में उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने के लिए कोर्ट में एक आपराधिक याचिका दायर की। वहीं आरोपी कुमार के अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायाधीश नारायण सिंह धानिक की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ-साथ सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

बता दें कि आरोपी पर भाजपा मुख्यालय मेें काम करने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने आरोप लगाते हुए कहा था कि इस मामले की शिकायत भाजपा के उच्च नेताओं से भी की लेकिन उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद भाजपा आलाकमान ने संजय कुमार को संगठन के महासचिव पद से हटा दिया।

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