ऋषिकेशः नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म कर हत्या के दोषी को फांसी की सजा

Edited By Nitika,Updated: 24 Aug, 2018 10:47 AM

convicted of rape and murder sentenced to death

उत्तराखंड में पिछले साल 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

ऋषिकेशः उत्तराखंड में पिछले साल 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म कर हत्या मामले में पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 

जानकारी के अनुसार, देहरादून जिले के अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक जे.एस बिष्ट ने बताया कि पोक्सो एक्ट की विशेष न्यायधीश रमा पांडे ने सरदार परवान सिंह को 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करहत्या का दोषी ठहराते हुए उसे गुरुवार शाम मौत की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 15 लोगों की गवाही हुई। अभियोजन ने पिछले साल 2 सितंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछले साल 15 जून को कोतवाली ऋषिकेश के श्यामपुर में सरदार अमरजीत सिंह के घर में किराए पर रहने वाली सीता श्रेष्ठ ने प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी 13 और 4 वर्षीय दो नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी है। 

बता दें कि इस अपराध का कोतवाली ऋषिकेश में भारतीय दंड विधान की धारा 302/376 और 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस जघन्य अपराध को देहरादून की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती कुमार ने मौके पर रहकर कुछ ही समय में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
 

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