2017 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री को HC से मिली बड़ी राहत

Edited By Nitika,Updated: 12 Jul, 2018 10:53 AM

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2017 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में दोबारा चुनाव करवाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

नैनीतालः 2017 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में दोबारा चुनाव करवाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्त्ता हेमा पुरोहित पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 

HC ने याचिकाकर्त्ता पर लगाया 2 लाख का जुर्माना 
जानकारी के अनुसार, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार हेमा पुरोहित और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि चुनाव आयोग ने उनका नामांकन पत्र इसलिए निरस्त कर दिया क्योंकि नामांकन पत्र में याचिकर्त्ता के हस्ताक्षर छूट गए थे और जब उन्होंने  नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने की अपील निर्वाचन अधिकारी से की तो उन्होंने नामांकन पत्र जांच का समय पूरा होने के कारण हस्ताक्षर नहीं करने दिए। इसी के चलते याचिकर्त्ता ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। 

HC ने दोबारा चुनाव करवाने वाली याचिका को किया खारिज 
इसके अतिरिक्त याचिकर्त्ता का यह भी कहना था कि चुनाव आयोग ने उन्हें जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका, इसलिए डोईवाला विधानसभा में फिर से चुनाव करवाया जाए। 

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