नैनीताल HC ने राज्य सरकार को दिए आदेश, कहा- सभी अस्पतालों में लगाए जाए CCTV कैमरे

Edited By Nitika,Updated: 13 Sep, 2018 06:46 PM

cctv cameras to be installed in all hospitals

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड, ओपीडी और पर्ची वाले कमरे में विशेष तौर पर कैमरों की व्यवस्था करने को कहा...

नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड, ओपीडी और पर्ची वाले कमरे में विशेष तौर पर कैमरों की व्यवस्था करने को कहा है। 

जानकारी के अनुसार, कोर्ट के न्यायमूर्ति बीके बिष्ट और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने हल्द्वानी निवासी नरेश मंदौला की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के पद खाली  है। इसी के चलते कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के खाली पदों की सूची मांगी है। 

वहीं कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार के द्वारा इन खाली पदों के भरने के लिए क्या किया जा रहा है। बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार ने इन सवालों पर 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए है। कोर्ट के द्वारा मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को की जाएगी। 


 

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