कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीटी स्कैन और डिजिटल एक्स-रे की न्यूनतम दर निर्धारित करने के दिए निर्देश

Edited By Nitika,Updated: 10 May, 2021 12:36 PM

cabinet minister gave instructions to determine the minimum rate of ct scan

उत्तराखंड में देहरादून में कोरोना उपचार व्यवथाओं के प्रभारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निजी लैब में कोरोना जांच के लिए सीटी स्कैन, डिजीटल एक्स-रे जांच की न्यूनतम दरें तय करने के निर्देश दिए हैं।

 

देहरादूनः उत्तराखंड में देहरादून में कोरोना उपचार व्यवथाओं के प्रभारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निजी लैब में कोरोना जांच के लिए सीटी स्कैन, डिजीटल एक्स-रे जांच की न्यूनतम दरें तय करने के निर्देश दिए हैं।

जोशी ने जनता को सीधी राहत दिलाने के क्रम में कोरोना एवं निमोनिया के संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटीध्सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे एक्स-रे इत्यादि की कीमतें न्यूनतम दरों पर निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया है। सचिव स्वास्थ्य को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य के कोरोना एवं निमोनिया के कन्फर्म संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटी सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे एक्स-रे करवाया जा रहा है। अचानक बढ़ी मांग के कारण निजी रेडियोलॉजी, पैथोलोजी संचालकों द्वारा नागरिकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। पहले ही कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे आम नागरिकों पर रेडियोलॉजी, पैथोलोजी संचालकों द्वारा लिए जा रहे मनमाने दाम दोहरी मार कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों को सीधी राहत देने हेतु आवश्यक है कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे की दरें निर्धारित कर दी जाए। जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा कई अन्य राज्यों द्वारा पूर्व में ही अपने नागरिकों को राहत देने हेतु एचआर सीटी सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे एक्स-रे की दरें निर्धारित की जा चुकी हैं।

इसी आधार पर काबीना मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि अन्य राज्यों द्वारा निर्धारित की गई दरों का संदर्भ लेते हुए राज्य में भी सभी कोरोना एवम् निमोनिया के पुष्ट संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु एचआर सीटी सीटी स्कैन एवं डिजीटल एक्स-रे एक्स-रे की दरें न्यूनतम निर्धारित किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी यह अपील की है कि मात्र चिकित्सकों की सलाह पर ही सीटी अथवा एचआरसीटी करवाएं तथा घबराहट में अनावश्यक तौर पर सीटी स्कैन ना करवाएं।

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