Edited By Nitika,Updated: 24 Jun, 2018 01:42 PM
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि सड़कों पर दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया जाए।
नैनीतालः उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि सड़कों पर दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया जाए।
जानकारी के अनुसार, याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को 20 जून को आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 4 सप्ताह के भीतर सड़कों पर दुकानों के बाहर सभी अनाधिकृत संरचनाओं को हटाया जाए।
बता दें कि शहर के निवासी के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि अतिक्रमण के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है।