Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jun, 2017 06:33 PM
यूपी के महिला कल्याण विभाग ने विधवा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए 60 साल की उम्र की लिमिट खत्म कर दी है...
लखनऊः यूपी के महिला कल्याण विभाग ने विधवा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए 60 साल की उम्र की लिमिट खत्म कर दी है। अभी तक 60 साल की उम्र तक ही विधवा पेंशन मिला करती थी, लेकिन अब यह उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। इसके अलावा अभी तक शहरी क्षेत्र में 56 हजार और ग्रामीण इलाकों में 46 हजार सालाना इनकम वालों को ही यह विधवा पेंशन मिलती थी। इस लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख सालाना कर दिया गया है।
विधवाओं की एज लिमिट को किया खत्म
यूपी महिला कल्याण विभाग के डायरेक्टर राम केवल ने बताया कि अब इतनी महंगाई में कोई अपना घर 56 हजार सालाना में नहीं चला सकता है। इसका रीव्यू किया गया तो पाया गया इस इनकम से ऊपर वालों को भी विधवा पेंशन की दरकार है। उन्होंने बताया इसी के तहत एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें विधवाओं की एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है।
3 महीने की पेंशन एक साथ देगी सरकार
योगी सरकार अभी फिलहाल विधवाओं को 500 रुपए महीना ही पेंशन देगी। डायरेक्टर राम केवल ने बताया कि विधवा पेंशन का लक्ष्य 17 लाख से बढ़ाकर 23.50 लाख कर दिया गया है। साथ ही इसी लक्ष्य के अनुसार जिलों में फॉर्म भरवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि तीन-तीन महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। यानी जुलाई में जुलाई, अगस्त व सितंबर की पेंशन मिलेगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा और इसे आधार से लिंक किया जाएगा।
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