Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 24 Jan, 2021 03:38 PM
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। दरअसल, योगी कैबिनेट से मंजूर की गई नई आबकारी नीति में कई अहम फैसले किए गए हैं। लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। निजी प्रयोग या...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। दरअसल, योगी कैबिनेट से मंजूर की गई नई आबकारी नीति में कई अहम फैसले किए गए हैं। लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। निजी प्रयोग या पर्सनल बार के लिए भी निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने पर लाइसेंस लेने का प्रावधान कर दिया गया है।
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी के मुताबिक प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए निर्धारित शर्तो के अधीन प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि 51,000 रुपए जमा करनी पड़ेगी। नई नीति के तहत प्रति व्यक्ति या एक घर मे सिर्फ छह लीटर मदिरा के क्रय, परिवहन या निजी कब्जे में रखने की सीमा निर्धारित है। इससे अधिक शराब रखने पर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
भूसरेड्डी ने बताया कि योगी सरकार ने आबकारी विभाग के वर्ष 2020-21 के 28,300 करोड़ रुपए के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में करीब 6 हजार करोड़ अधिक 34,500 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। जिसके चलते, ‘देशी मदिरा, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। बीयर की फुटकर दुकान लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है।