Edited By Deepika Rajput,Updated: 16 Jul, 2019 10:00 AM
योगी सरकार ने प्रदेश के छोटे दुकानदारों को उनकी दुकान पर कर में बड़ी राहत दी है। दरअसल, योगी कैबिनेट ने संपत्ति वर्गीकरण में व्याप्त असमानता को दूर करने को मंजूरी दी है।
लखनऊः योगी सरकार ने प्रदेश के छोटे दुकानदारों को उनकी दुकान पर कर में बड़ी राहत दी है। दरअसल, योगी कैबिनेट ने संपत्ति वर्गीकरण में व्याप्त असमानता को दूर करने को मंजूरी दी है। इसके तहत 120 वर्ग फीट की दुकानों मसलन चाय, ब्रेड और दूध का छोटा कारोबार करने वाले और दर्जियों आदि से आवासीय दर का डेढ़ गुना कर लिया जाएगा। अभी तक यह दर 5 गुनी थी।
मंत्रिमंडल के इस फैसले से छोटे दुकानदारों को फायदा होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2019-20 में कुछ नियमों के पालन में व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। पहले डिस्टलरी के पास 3 दिन तक होलसेल का इंडेंट नहीं देने पर 0.5 प्रतिशत ब्याज या इससे अधिक समय पर 5000 हजार प्रति दिन जुर्माना लगता था। यदि तय मानक की सप्लाई की जाए तो अब इसे शिथिल किया जाएगा।
मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुसार, शराब में मिलावट करने पर लाइसेंस समाप्त किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर गलत कृत्य से हुई आय की वसूली की जाएगी। इसी तरह ओवर रेटिंग पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।