योगी सरकार ने नई फाेर्स का किया गठन, बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार आैर ले सकती है तलाशी

Edited By Umakant yadav,Updated: 14 Sep, 2020 01:37 PM

yogi government constituted up ssf equipped with unprecedented powers

प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अब एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है, जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी। इस सुरक्षा बल का नाम यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स...

लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अब एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया है, जो अभूतपूर्व ताकतों से लैस होगी। इस सुरक्षा बल का नाम यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (UP SSF) रखा गया है। सरकार की तरफ से नया अधिनियम बनाकर इस सुरक्षाबल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं जो यूपी पुलिस के पास नहीं है।

UP-SSF को दिए गए असीमित अधिकार
बीती 26 जून को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा योगी कैबिनेट में पास हुए इस फोर्स के गठन की अधिसूचना गृह विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। यूपी एसएसएफ को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से लेकर उसके घर की तलाशी लेने तथा असीमित अधिकार की शक्ति दी गई है। इस बल के लोगों पर बिना सरकार की इजाजत लिए कोर्ट को भी कार्यवाही करने का आदेश नहीं दिया गया है। इस सुरक्षा बल का नेतृत्व एडीजी स्तर के अधिकारी को दिया जाएगा।

प्राइवेट कंपनी भी ले सकती है जिम्मेदारी
बता दें कि इस सुरक्षा बल को प्रदेश में सरकारी इमारतों, दफ्तरों और ओघोगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इस सुरक्षा बल की सेवा कोई प्राईवेट कंपनी भी ले सकती है मगर उसे इसका भुगतान करना होगा।

 

 

 

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