Edited By Ramkesh,Updated: 25 Mar, 2021 06:56 PM
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रदेश के दो जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का कैबिनेट में आज प्रस्ताव पास कराया है। अब वाराणसी और कानपुर में एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनाती की जागएगी।...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रदेश के दो जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का कैबिनेट में आज प्रस्ताव पास कराया है। अब वाराणसी और कानपुर में एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनाती की जागएगी। लखनऊ-नोएडा में पहले से ही सरकार ने कमिश्नर सिस्टम लागू कर चुकी है। फिलहाल अब सरकार के इस फैसले से पुलिस को और अधिकार मिलजाएंगे। जिससे पुलिस प्रशासन अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है।
बता दें कि भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के अंतर्गत जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पुलिस पर नियंत्रण के अधिकार भी होते हैं. इस पद पर आसीन अधिकारी IAS होता है। लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाने के बाद ये अधिकार पुलिस अफसर को मिल जाते हैं, जो एक IPS होता है। यानी जिले की बागडोर संभालने वाले डीएम के बहुत से अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास चले जाते हैं। वहीं अब प्रदेश के चार जिलों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम सरकार ने लागू कर रही है। जिसमें ले लखनऊ,नोएडा पहले में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है।