Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 24 Jan, 2019 01:47 PM
यहां की एक त्वरित अदालत ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश बलराज सिंह ने..
मुजफ्फरनगरः यहां की एक त्वरित अदालत ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश बलराज सिंह ने 2013 के इस मामले में कामिल हसन को बुधवार को दोषी ठहराया और उस पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील सीताराम आर्य ने कहा कि हसन को आईसपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत दोषी ठहराया गया। वकील ने बताया कि हसन की पत्नी नगमा ने 24 जुलाई 2013 को टिस्सा गांव में अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। पीड़िता के पिता द्वारा दायर शिकायत के अनुसार हसन दहेज के लिए नगमा को परेशान करता था।