Edited By Ruby,Updated: 03 Nov, 2018 06:22 PM
बढ़ते वायु एवं ध्वनी प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने तेज आवाज के पटाखों के साथ-साथ उनकी ऑन लाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन...
लखनऊः बढ़ते वायु एवं ध्वनी प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने तेज आवाज के पटाखों के साथ-साथ उनकी ऑन लाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर आतिशबाजी लाइसेन्स धारकों को अस्थाई रूप से रस्तोगी इण्टर कालेज बाजार खाला में दुकानें लगाने के लिए निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि विस्फोटक नियमावली 2008 में निर्दिष्ट प्राविधानों के पालन करने की शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि तेज आवाज के पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस धनतेरस/दीवापली/भैयादूज के अवसर पर नागरिकों के सुगम संचरण के संबन्ध में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि प्रस्तावित आतिशबाजी विक्रय स्थल पर जो भी अस्थाई दुकानें बनाई जाएं वह लोहे की ऐंगल और टीन शेड से निर्मित कराया जाए। प्रस्तावित आतिशबाजी विक्रय स्थल गोपीनाथ लक्ष्मण दास रस्तोगी इण्टर कालेज ऐशबाग लखनऊ की दुकानों में जो भी विद्युत व्यवस्था अधिष्ठापित की जाए उनकी विद्युत वायरिंग फायर प्रूफ तारों से की जाए तथा तारों को कन्ड्यूट पाइप के अन्दर से डाला जाए और प्रत्येक दुकान के बाहर विद्युत का मेन स्विच भी लगाया जाए।