Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Apr, 2018 12:10 PM
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 7 आरोपियों के खिलाफ सुलतानपुर की जिला कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
सुल्तानपुरः आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 7 आरोपियों के खिलाफ सुलतानपुर की जिला कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
दरअसल 19 जून, 2001 को पूर्व विधायक अनूप संडा उनके प्रतिनिधि संजय सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर सुल्तानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था, जिससे अफरा-तफरी पैदा हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और तत्कालीन दरोगा अशोक कुमार सिंह के साथ आरोपियों ने नोकझोंक भी की थी।
एसआई अशोक सिंह ने नगर कोतवाली में संजय सिंह,पूर्व सपा विधायक अनूप संडा और 7 नामजद समेत 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अदालती नोटिस के बावजूद आरोपी अदालत में कई पेशियों से गैरहाजिर चल रहे थे। मामले की सुनवाई कर रहे अपर मुख्य दंडाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।