Edited By Ruby,Updated: 17 Apr, 2019 11:21 AM
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एप्पल के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी दूसरे पुलिसकर्मी संदीप कुमार की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर छोड़े जाने के आदेश दिए है...
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एप्पल के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में आरोपी दूसरे पुलिसकर्मी संदीप कुमार की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर छोड़े जाने के आदेश दिए है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने यह आदेश संदीप कुमार की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए हैं। अदालत ने संदीप को निर्देश दिया कि वह जमानत पर मिली छूट का दुरुपयोग ना करे। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि वह निर्दोष है और पुलिस के आरोपपत्र में शुरुआत में हत्यारोपी के रूप में उसका नाम नहीं था।
बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पिछले साल मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास दो सिपाहियों ने एसयूवी में सवार 'एप्पल' के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी थी। गोली लगते ही तिवारी का संतुलन बिगड़ गया और उनका वाहन डिवाइडर से टकरा गया। सिर पर गोली लगने के कारण विवेक की मौके पर ही मौत हो गई। यह देखते ही दोनों आरोपी सिपाही मौके से भाग निकले थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गोलीबारी करने वाले सिपाहियों-प्रशांत कुमार और संदीप- को गिरफ्तार कर लिया था।