Edited By Ruby,Updated: 16 Mar, 2019 11:00 AM
लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने विजय माल्या की आरोपी घोटाले बाज कंपनीं यूनाइटेड वेवरेजेज को फिलहाल कोई राहत न देते हुए अगली सुनवाई 29 मार्च को नियत की है..
लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने विजय माल्या की आरोपी घोटाले बाज कंपनीं यूनाइटेड वेवरेजेज को फिलहाल कोई राहत न देते हुए अगली सुनवाई 29 मार्च को नियत की है।
राज्यसरकार की ओर से याचिका का कड़ा विरोध किया गया। न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की पीठ ने विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड वेवरेज के राज्य प्रमुख अखिल शारदा एवं तीन अन्य की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिए। शुरुआती सुनवाई पर मांग की गई कि आरोपियों के खिलाफ कारवाई न की जाय और दायर आरोप पत्र को निरस्त किया जाए।
याचिका का विरोध कर अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कहा कि सरकार को इस घोटाले से राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। शाही ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी सुनवाई पर कंपनी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कहा कि वेवरेज कंपनी से भेजे गए बियर के ट्रक जब वादी को नहीं मिले तो वादी ने कंपनी से संपर्क किया तो कंपनी से बताया कि रास्ते से ट्रक चोरी हो गए। जांच की गई तो पता चला कि ट्रक भेजे ही नहीं गए थे। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया ,जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।