यूपीः 20 नवंबर तक मतदाता सूची से आधार कार्ड लिंक करा लें मतदाता, वर्ना...

Edited By Ajay kumar,Updated: 28 Oct, 2019 12:40 PM

up voters link aadhar card to voter list by november 20 otherwise

यूपी में सभी जिलों के मतदाताओं को 20 नवंबर तक हर हाल में अपना आधार कार्ड मतदाता सूची से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनका...

प्रयागराज: यूपी में सभी जिलों के मतदाताओं को 20 नवंबर तक हर हाल में अपना आधार कार्ड मतदाता सूची से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनका नाम मतदाता सूची से कट सकता है।

आइऐ जाने
चुनाव आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे मतदाता सूची के सत्यापन में यदि मतदाताओं द्वारा दस्तावेज लिंक कराने में लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में वह मतदान से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में सभी मतदाता अपने आधार कार्ड या अन्य मांगे जाने वाले दस्तावेज को अपने मतदाता सूची के नाम के साथ लिंक करा लें। 1950 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत किसी भी मतदाता का वोटर कार्ड यदि दो जगह से बना है तो उसके खिलाफ 1 साल की सजा का प्रावधान है।

आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित
वहीं चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के नाम को उनके आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर उसे मतदाता सूची से लिंक करा रहे हैं। इस योजना के पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि फर्जी मतदाताओं पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इस कार्य के पूरा होने के बाद लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अलग-अलग जगह बनने वाली मतदाता सूची एक जगह ही बन जाएगी। इससे मतदाताओं को भी काफी आसानी होगी। मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम हैं, उनको अपने दस्तावेज, आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसा न होने पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा।

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