Edited By Deepika Rajput,Updated: 28 Jun, 2018 10:41 AM
उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने पुलिस मैनुअल में संशोधन कर दिया है। यही नहीं पुलिसकर्मी अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। वहीं, अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिव इन पार्टनर भी नहीं रख सकेंगे। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्घार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने पुलिस मैनुअल में संशोधन कर दिया है। यही नहीं पुलिसकर्मी अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। वहीं, अगर शादीशुदा हैं तो गर्लफ्रेंड व लिव इन पार्टनर भी नहीं रख सकेंगे। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्घार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसले की जानकारी सार्वजनिक की।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है। हालांकि, इसमें दो शर्तें जोड़ दी गई है। इसके तहत अगर आपका पर्सनल लॉ दूसरी शादी की इजाजत देता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब ये कि ये नियम मुस्लिम पुलिसकर्मियों पर नहीं लागू होगा। वहीं, पर्सनल लॉ में इजाजत नहीं होने पर पुलिसकर्मी इस नियम के दायरे में आएंगे। इस फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट ने एक अन्य बड़े फैसले में सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना को दोबारा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर सरकार का कहना है कि 2011 में की गई सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (एसईसीसी) में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है। जो लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनके लिए ग्राम विकास विभाग द्वारा दोबारा जनगणना करवाई जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस पर नकेल कसने की योजना पर भी मुकम्मल ध्यान दिया। उन्होंने पुलिस को सिविल मामलों में देर रात दबिश नहीं देने का निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने राजधानी के आशियाना इलाके में अमीषा सिंह के घर रविवार रात पुलिस द्वारा दबिश देने और उनसे अभद्रता करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले को जबरदस्त तरीके से सराहा जा रहा है।