Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 20 Dec, 2020 09:34 AM
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली जारी की है। नई नियमावली में चिकित्सकों के पदों का श्रेणीवार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली जारी की है। नई नियमावली में चिकित्सकों के पदों का श्रेणीवार निर्धारण किया गया है। जिसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों के आधे पद सीधी भर्ती और आधे प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अभी तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की सीधी प्रक्रिया न होने से बड़ी संख्या में इनके पद खाली थे।
यूपी में चिकित्सकों के कुल पदों की स्वीकृत संख्या 19011
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं समेत विभागीय अधिकारियों को इस संदर्भ में 18 दिसंबर को नई नियमावली की प्रति जारी की। जारी की गई उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 के मुताबिक प्रदेश में चिकित्सकों के कुल पदों की स्वीकृत संख्या 19011 है जिसमें एमबीबीएस के 10580 पद तथा विशेषज्ञों के 8431 पद हैं।
नई नियमावली के मुताबिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 (एल-1) में चिकित्सा अधिकारी अथवा समकक्ष पद पर 3620 चिकित्सकों की सीधी भर्ती होगी जबकि चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-दो (एल-2) में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ विशेषज्ञ अथवा समकक्ष कुल 7240 पद निर्धारित किये गये हैं जिसमें 3620 पद सीधी भर्ती के होंगे जबकि 3620 पदोन्नति से भरे जाएंगे। नियमावली के मुताबिक कंसल्टेंट (एल-3) में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, परामर्शदाता या समकक्ष कुल 5199 पद होंगे।
इसके अलावा संयुक्त निदेशक (एल-4) में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, वरिष्ठ परामर्शदाता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संयुक्त निदेशक के 2825 पद सृजित किये गये हैं। अपर निदेशक (एल-5) में अपर निदेशक और मुख्य परामर्शदाता के 105 पद निर्धारित किये हैं। इसके अलावा निदेशक (एल-6) में प्रमुख अधीक्षक अथवा समकक्ष पद या निदेशक के कुल 19 पद निर्धारित हैं। महानिदेशक (एल-7) श्रेणी में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा समकक्ष कुल तीन पद निर्धारित किये गये हैं।