अनलॉक-1.0: UP सरकार ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारी करेंगे काम

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 31 May, 2020 05:15 PM

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केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 यानी कि अनलॉक 1.0 30 जून तक जारी कर दिया गया है। इसी के तहत यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी...

लखनऊः केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 यानी कि अनलॉक 1.0 30 जून तक जारी कर दिया गया है। इसी के तहत यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सरकारी दफ्तर 3 पालियों में खुलेंगे।

8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल
गाइडलाइन के मुताबिक, प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे। परन्तु इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी।

दूसरे चरण में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इसके लिए भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। 

कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती
कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं, सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां,डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी। 

सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी हाजिरी
सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी। राज्य बसों को इस शर्त पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी कि बसों की बैठने की क्षमता के अनुसार यात्री सफर करेंगे। बस में खड़े रहते हुए यात्रा नहीं कर सकते हैं।

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