Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 01 Jun, 2020 08:15 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने तबलीगी जमात के विषय में इलाहाबाद हाईकोर्ट को जानकारी दी है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली तबलीगी मरकज से UP में आने वाले 3001 भारतीय व 325 विदेशी तबलीगियों
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश सरकार ने तबलीगी जमात के विषय में इलाहाबाद हाईकोर्ट को जानकारी दी है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली तबलीगी मरकज से UP में आने वाले 3001 भारतीय व 325 विदेशी तबलीगियों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, लेकिन अब कोई भी सेंटर में नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी तबलीगियों को क्वारंटाइन अवधि बीतने के बाद छोड़ दिया गया है। वह अपने राज्यों को चले गए हैं।
बता दें कि यह सूचना मिलने के बाद HC ने शाद अनवर की जनहित याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही कहा कि यदि याची की जानकारी में किसी तबलीगी को क्वारंटाइन अवधि बीतने के बाद भी नहीं छोड़ा गया है तो वह कानून के तहत शिकायत कर सकता है। HC ने दूसरे राज्यों से आये मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के मुद्दे पर राज्य सरकार जरूरी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने शाद अनवर की जनहित याचिका पर दिया है। इसके साथ ही 21 भारतीय सहित 279 विदेशी तबलीगियों को आपराधिक कृत्य के कारण जेल में बंद रखा गया है।
HC ने कहा कि क्वारंटाइन अवधि पूरी होने और रिपोर्ट निगेटिव आने पर मजदूरों को तत्काल छोड़ दिया जाय। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी के लिए हर जिले में तीन अधिकारियों की कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सर्कुलर जारी करके सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन करने का आदेश दिया है।