Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 15 May, 2020 06:02 PM
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर व अन्य लोग आ रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों से आ रही भीड़ को लेकर...
प्रयागराजः उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर व अन्य लोग आ रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों से आ रही भीड़ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। HC की डिवीजन बेंच ने UP सरकार को आदेश देते हुए हर 400 लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।
बता दें कि कवारन्टीन सेंटर्स और अस्पतालों की बदहाली पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का रिकार्ड तैयार कर उनकी मानीटरिंग करें। इसकी मानीटरिंग के लिए UP सरकार ज़िम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करे। कवारन्टीन सेंटर्स और अस्पतालों की बदहाली पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वकील गौरव गौर ने यह अर्जी दाखिल की थी। 18 मई को फिर होगी मामले की सुनवाई।