Edited By Umakant yadav,Updated: 15 Dec, 2020 12:12 PM
एक चुनाव याचिका दाखिल करते हुए, राज्यसभा के दस नव-निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका प्रकाश बजाज ने दाखिल की है। उनके अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह की ओर से सोमवार...
लखनऊ: एक चुनाव याचिका दाखिल करते हुए, राज्यसभा के दस नव-निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका प्रकाश बजाज ने दाखिल की है। उनके अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह की ओर से सोमवार को इसकी जानकारी दी गई। अधिवक्ता ने बताया कि याचिका में 2 नवंबर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए दस राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
अधिवक्ता का कहना है कि याची प्रकाश बजाज ने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया था। याची का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है।