यूपीः लाइसेंस प्रक्रिया सरल होने के बाद अब एयरपोर्ट, ट्रेन और क्रूज में भी खुल सकेंगे बार, जान लें पूरा नियम

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 13 Dec, 2020 02:59 PM

up airport train and cruise will also be able to open bars know the rules

उत्‍तर प्रदेश की नई बार लाइसेंस नियमावली-2020 को हरी झंडी देकर लाइसेंस की प्रक्रिया को योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई मायनों में सरल कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने प्रक्रिया में...

लखनऊः उत्‍तर प्रदेश की नई बार लाइसेंस नियमावली-2020 को हरी झंडी देकर लाइसेंस की प्रक्रिया को योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई मायनों में सरल कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए प्रदेश के बार और क्‍लब लाइसेंस की जियो टैगिंग कराते हुए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर दिया है। यूपी में अब एयरपोर्ट, ट्रेन और क्रूज में भी बार खुल सकेंगे।

इस बारे में जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उत्‍तर प्रदेश यूपी की नई बार लाइसेंस नियमावली-2020 में लाइसेंस की प्रक्रिया कई मायनों में सरल की गई है। इसके तहत शासन स्तर से अनुमोदन और कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति की आवश्‍यकता को समाप्त कर डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति को संस्तुति और आबकारी आयुक्त को स्वीकृति देने का अधिकार दे दिया गया है।

अपर मुख्‍य सचिव ने बताया कि इसके पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय रेस्टोरेंट के संचालन की अनिवार्यता थी। उसे भी खत्‍म कर दिया गया है। नियमावली में यह प्रावधान है कि यदि शराब की बिक्री बढाने के लिये मदिरापान की प्रतियोगिता जैसी चीजें हुईं तो पहली बार 25 हजार, दूसरी बार 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। 

 

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