उन्नाव गैंगरेप केस: अतुल सिंह सेंगर बना हत्यारोपी, लगाई गई धारा 302

Edited By Deepika Rajput,Updated: 10 Apr, 2018 05:36 PM

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उन्नाव गैंगरेप केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर को हत्यारोपी घोषित कर दिया गया है।

उन्नावः उन्नाव गैंगरेप केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर को हत्यारोपी घोषित कर दिया गया है। अतुल सिंह पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले गैर-इरादतन की धारा लगाई गई थी। साथ ही अतुल सिंह का चालान भी काटा गया है।

बता दें कि पीड़िता के पिता ने बीजेपी विधायक और उसके परिवार वालों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता के पिता के कहने पर मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था, लेकिन विधायक की ओर से छवि खराब करने का मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद पीड़िता के पिता को जेल में डाल दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस अधिकारी और 4 कांस्टेबल काे निलंबित कर दिया।

वहीं आज कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक के भाई और उसके साथियों पर आरोप है कि न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमें को वापस लेने से इंकार करने पर पीड़िता के पिता सुरेन्द्र सिंह को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया था। इतना ही नहीं उलटे उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। पिटाई के कारण उपचार के दौरान उसकी सोमवार सुबह मौत हो गई थी।  


 

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