बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी को किया खारिज

Edited By Ruby,Updated: 11 Dec, 2018 11:22 AM

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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने अंसारी की तीसरी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त...

प्रयागराजः बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने अंसारी की तीसरी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त की जमानत अर्जी जिला जज मऊ द्वारा गुण दोष के आधार पर 19 जुलाई 2012 को निरस्त की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त 2018 को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मुकदमा गवाही में लंबित है। वहीं अपराध की गंभीरता को देखते जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। जिस वजह से अंसारी की इस बार भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

क्या है मामला?
बता दें कि मुख्तार अंसारी पर 19 मार्च 2010 का मामला दर्ज है। वादी के अनुसार वह मोहम्मदाबाद की तरफ से मऊ आ रहा था। यहां उसके भाई की सफारी गाड़ी पर चार लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। गाड़ी में बैठे राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश कुमार को गोली लगी थी। अस्पताल ले जाते समय उसके भाई राम सिंह मौर्य की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्तार सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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