BSP का टिकट दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, न्यायालय ने नेता की गिरफ्तारी के दिए आदेश

Edited By Ruby,Updated: 20 Apr, 2018 04:13 PM

trial against bsp leader who stole 5 lakhs on ticket ticket

उत्तर प्रदेश के झांसी में नगर पार्षद का टिकट दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये ऐंठने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में स्थानीय अदालत ने बसपा के क्षेत्रीय समन्वयक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया है।  बसपा...

झांसीः उत्तर प्रदेश के झांसी में नगर पार्षद का टिकट दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये ऐंठने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में स्थानीय अदालत ने बसपा के क्षेत्रीय समन्वयक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया है।  बसपा कार्यकर्ता हरीशंकर ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक वाद दायर किया था। 

इस वाद पर अदालत ने कल सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।  पीड़ित के वकील ने अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 2017 के नगर निगम चुनाव में हुए थे। इसमें बसपा कार्यकर्ता हरीशंकर उर्फ कल्लन को वार्ड छह से टिकट दिलाने के लिए पार्टी के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार से बातचीत की थी। आरोप है कि उन्होंने टिकट के बदले 5 लाख रुपए मांगे और अगले दिन राजगढ़ में आवास पर बुलाया था। वहां पर वह हरीशंकर के साथ पांच लाख रुपये लेकर गया और लालाराम को सारा पैसा दे दिया था। 

लालाराम ने रुपए अपने साथियों को देकर गिनवाए और 2 लाख रुपये अपने पास रखते 1-1 लाख रुपये तीन साथियों जोन इंचार्ज रवि मौर्या, जोन इंचाज चार भूपेन्द्र आर्या व महानगर अध्यक्ष आनंद साहू को दिए थेय़ साथ ही कहा था कि नामांकन के एक दिन पूर्व ही हरीशंकर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर उसे अधिकार पत्र दे दिया जाएगा लेकिन नामांकन वाले दिन मालूम हुआ कि सभी प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया था।  प्रार्थना पत्र में कहा कि जब हरीशंकर को न टिकट मिला और न उसके पैसा वापस मिले। कई बार वह पैसा मांगने गया तो वह लोग टरकाते रहे। बाद में लालाराम ने एकांत में ले जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी और उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी मगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की।  

सुनवाई के दौरान अदालत ने नवाबाद प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत लालाराम अहिरवार, रवि मौर्या, भूपेन्द्र आर्या, महानगर अध्यक्ष भूपेन्द्र साहू के खिलाफ दफा 406, 420,323,506,504, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि आदेश अभी नहीं आया है। आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।  
  

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