Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Mar, 2021 01:05 PM
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक राज्य में 4 चरणों में सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होंगे। मतदान...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक राज्य में 4 चरणों में सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होंगे। मतदान क्रमश: 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा जबकि मतगणना 2 मई को होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता भी लागू हो गई।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होगा। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि अदालत के स्थगनादेश वाले निर्वाचन क्षेत्रों और 6 महीने से अधिक समय का कार्यकाल शेष रहने वाले क्षेत्रों में चुनाव नहीं होगा।
तीसरे चरण में इन 20 जिलों में होगा मतदान
आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया जिले में 26 अप्रैल को मतदान होगा।
तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया:-
तीसरे चरण का नामांकन 13 अप्रैल और 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा जबकि 16 और 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 18 अप्रैल को सुबह आठ बजे से अपराह्न तीन बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी और इसी दिन अपराह्न तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। 21 अप्रैल को सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी और इसी दिन अपराह्न 3 बजे के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा।